Himachal News Today in Hindi: सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी पर नए नियम लागू, जानें क्या हैं बदलाव

Himachal News Today in Hindi: New rules implemented on the arrest of government officials, know what are the changes

Himachal News Today in Hindi | हिमाचल प्रदेश में पुलिस को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों में लापरवाही या त्रुटियों के लिए तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार ने लोक सेवकों से संबंधित पुलिस अधिनियम में संशोधन पेश किया है। Himachal News Today in Hindi यह विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किया गया। प्रस्तावित संशोधन में अधिनियम की चार धाराओं में बदलाव शामिल हैं: धारा 4, 25, 65 और 95। धारा 4 में संशोधन में यह प्रावधान है कि राज्य कैडर में केवल ग्रेड 2 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाएगी।

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इसके अतिरिक्त, धारा 25 को संशोधित कर पुलिस शिकायत प्राधिकरण में अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर सत्र न्यायाधीशों तक की नियुक्तियों की अनुमति दी गई है। धारा 95 में संशोधन से संकेत मिलता है कि यदि निर्दिष्ट लाइन में कोई सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार परिस्थितियों और उपलब्धता के आधार पर किसी भी कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

इसके अलावा, धारा 65 में संशोधन करके कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान की गई कार्रवाई के लिए किसी भी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इस विधेयक के पीछे तर्क कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश से निकला है, जिसमें लोक सेवकों की सुरक्षा के उपायों पर विचार करने की बात कही गई थी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बिना किसी डर के अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें, यह संशोधन ज़रूरी माना गया है।

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