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हमीरपुर

Hamirpur News Today: चरस रखने के आरोप में हुई 2 साल के कारावास की सजा

Hindustan Reality
24 Oct 2024 6:40 AM IST
Hamirpur News Today: Sentenced to 2 years imprisonment for possession of hashish
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Hamirpur News Today | सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु ने आरोपी को चरस रखने का दोषी पाया, साथ ही उसे दो साल की कैद और 20,000 जुर्माने की सजा भी सुनाई। आरोपी टेक चंद को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। वह गांव बठैहिन, […]

Hamirpur News Today | सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु ने आरोपी को चरस रखने का दोषी पाया, साथ ही उसे दो साल की कैद और 20,000 जुर्माने की सजा भी सुनाई। आरोपी टेक चंद को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। वह गांव बठैहिन, डाकघर कोट, तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी में रहता था। Hamirpur News Today 10 सितंबर, 2021 को शाम 5:40 बजे भोरंज पुलिस टीम को सुलगवान में आरोपी टेक चंद से 145 ग्राम चरस मिली। वह अपनी गाड़ी में चरस लेकर बैठा था। इस पर पुलिस स्टेशन भोरंज में मामला दर्ज किया गया।

सहायक सरकारी वकील राहुल चोपड़ा ने दलीलें रखीं। अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों को बुलाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई पूरी होने और सबूत पेश किए जाने के बाद आरोपी टेक चंद को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल की कैद और 20,000 रुपये की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर चार महीने की साधारण जेल होगी।

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