Himachal Live News Today | हिमाचल प्रदेश में 2025 के जनवरी से बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। नए साल से उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में दूध और पर्यावरण शुल्क भी जुड़े दिखाई देंगे। बोर्ड ने इस बिलिंग संशोधन के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। Himachal Live News Today सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद बिजली बिलों में तुरंत नई दरें दिखाई देंगी। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दस पैसे की कीमत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो रुपये तक की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर पूरे राज्य में 2.7 मिलियन (27 लाख) से अधिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 10 पैसे का दूध उपकर लगेगा
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंजूरी दी गई थी। सरकार की मंजूरी के बाद बोर्ड आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू करेगा। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि दिसंबर के बिल मौजूदा दरों पर जारी किए जाएंगे। जनवरी 2025 से लागू होने वाली नई दरों को लागू करने के लिए सरकार की ओर से इसी महीने अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। नई संरचना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट दूध उपकर लगेगा, जबकि उन पर कोई पर्यावरण उपकर नहीं लगेगा। साथ ही शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं को भी दूध उपकर से छूट दी जाएगी।
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इन संस्थाओं पर उपकर लगाया जाएगा। Himachal Live News Today
दूध उपकर और पर्यावरण उपकर दोनों ही छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के साथ-साथ वाणिज्यिक उद्यमों, स्टोन क्रशर, अस्थायी कनेक्शन और चार्जिंग स्टेशन के मालिकों पर लागू होंगे। 10 पैसे के दूध उपकर के अलावा, इन सभी श्रेणियों को 2 पैसे से लेकर 6 रुपये प्रति यूनिट तक का पर्यावरण उपकर देना होगा। पर्यावरण उपकर के संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: लघु, मध्यम और बड़े। छोटे उद्योगों पर 2 पैसे प्रति यूनिट, मध्यम उद्योगों पर 4 पैसे और बड़े उद्योगों पर 10 पैसे प्रति यूनिट का पर्यावरण उपकर लगेगा। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर भी 10 पैसे का उपकर लगेगा, जबकि अस्थायी कनेक्शन और स्टोन क्रशर पर 2 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर 6 रुपये प्रति यूनिट का उपकर लगेगा।
एक उपभोक्ता को एक बिजली मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। Himachal Live News Today
जनवरी से राज्य में उपभोक्ताओं को केवल एक बिजली मीटर पर लागू सब्सिडी मिलेगी। फिलहाल पूरे राज्य में उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया चल रही है। अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर कई कनेक्शन हैं, तो उसे एक को छोड़कर बाकी सभी कनेक्शनों पर गैर-सब्सिडी दरों पर बिजली शुल्क देना होगा। राज्य में कई उपभोक्ताओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवास स्थापित कर लिया है। फिलहाल इन उपभोक्ताओं से तब तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जब तक उनकी मासिक खपत 125 यूनिट से अधिक न हो; हालांकि, एक परिवार एक मीटर योजना के लागू होने से उन्हें न्यूनतम शुल्क देना होगा। गैस सिलेंडर की व्यवस्था की तरह बिजली उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी देने की योजना है।