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हिमाचल प्रदेश

Himachal News Today: सरकारी निर्देश: सभी बसों, ट्रकों और टैम्पो ट्रैवलरों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य, उललंघन करने पर होगा 10 हजार का चालान

Hindustan Reality
13 April 2025 3:47 PM IST
Himachal News Today: सरकारी निर्देश: सभी बसों, ट्रकों और टैम्पो ट्रैवलरों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य, उललंघन करने पर होगा 10 हजार का चालान
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अब राज्य के हर कमर्शियल वाहन में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो भारी जुर्माने के लिए तैयार रहें।

Himachal News Today | पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत अब सभी कमर्शियल वाहनों – जैसे बसों, ट्रकों, टैम्पो ट्रैवलर आदि – में डस्टबिन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश अब परिवहन विभाग को सौंपे गए हैं और अब यह विभाग सुनिश्चित करेगा कि हर ऐसा वाहन इन दिशा-निर्देशों का पालन करे।

इन आदेशों के बाद परिवहन विभाग अब प्रदेश भर की निजी बस ऑपरेटर यूनियनों को लिखित सूचना भेजने जा रहा है। इसके साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग वाहन मालिकों और चालकों को इस बदलाव के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाएगा।

गौरतलब है कि यह नियम 5 अप्रैल को अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है और इसे पूरी तरह से 5 मई से प्रभावी कर दिया जाएगा। विभाग ने सभी वाहन मालिकों को इन व्यवस्थाओं के लिए 30 दिन का समय दिया है।

प्रदेश के हर आरटीओ को इस बात की जानकारी भेजी जा रही है और उनके जरिए राज्यभर में प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। 5 मई से पहले इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो। इसके बाद आरटीओ और आरएलए स्तर पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन पर ₹10,000 का जुर्माना: Himachal News Today

यदि कोई वाहन इन निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उस पर ₹10,000 तक का चालान काटा जा सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिवहन विभाग को इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी दी गई है और वही यह सुनिश्चित करेगा कि डस्टबिन का कचरा उपयुक्त स्टेशन पर ठीक से निपटाया जाए।

किन गाड़ियों में डस्टबिन लगाना जरूरी? Himachal News Today

एचआरटीसी की बसों, निजी बसों, वोल्वो, टैक्सी, ट्रक, टैम्पो ट्रैवलर जैसे सभी सार्वजनिक और कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन रखना अब आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य यह है कि यात्री वाहन में कुछ भी खाने के बाद उसका रैपर या अन्य कचरा इधर-उधर फेंकने की बजाय डस्टबिन में डालें।

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