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Himachal Toll Tax: हिमाचल प्रदेश में नई टोल टैक्स दरें: 1 अप्रैल से लागू, सरकार ने मांगे सुझाव

Himachal Toll Tax | हिमाचल प्रदेश आबकारी कराधान विभाग ने पूरे प्रदेश में नई स्थापित टोल दरों पर फीडबैक मांगी है। 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में नई टोल दरें शुरू होंगीं. आपत्तियां और दावे सामने लाने के लिए विभाग ने 10 दिन का समय दिया है. आबकारी कराधान विभाग के प्रधान ने इस बारे में अधिसूचना को जारी कर दिया है. Himachal Toll Tax प्रदेश सरकार द्वारा टोल अधिनियम एक्ट 1975 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के मुताबिक वो वाहन जिसका वजन 250 क्वांटल या उससे ज्यादा है, उनके लिए टोल की दर 720 रुपए है. इसके साथ ही 120 से 250 तक का वजन वाले वाहनों के लिए 570 रुपए, 90 और 120 क्वांटल तक के भारी वाहनों के लिए 320 रुपए, और 20 से 90 क्वांटल तक के भारी वाहन के लिए 170 रुपए का टोल निर्धारित किया गया है.
इसके अलावा जो छोटे वाहन हैं, जिनका वजन 20 क्वांटल तक होगा उनके लिए 130 रुपए प्रतिदिन का टोल तय है. 12 सवारियों वाली गाडी के लिए टोल की राशि 180 रुपए, पैसेंजर गाड़ियों जिनमे 6 से 12 सवारियां हों, उनके लिए 110 रुपए, और बाकी छोटे वाहनों के लिए 70 रुपए टोल टैक्स होगा. स्कूटर रिक्शा और मोटर रिक्शा के लिए 30 रुपए प्रतिदिन होगा. विभाग ने आपत्तियों या फिर दावों के लिए 10 दिन का समय दिया है. अगर टोल टैक्स के सबंध में कोई आपत्ति या दवा होगा तो विभाग उसपर विचार करेगा.
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