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हिमाचल प्रदेश

Shimla Today News: हिमाचल में आज से टैक्सियों और बसों में डस्टबिन अनिवार्य

Chavi Sharma
29 April 2025 4:59 PM IST
Shimla Today News: हिमाचल में आज से टैक्सियों और बसों में डस्टबिन अनिवार्य
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अब सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में लगेगा कार-बिन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

Shimla Today News: हिमाचल सरकार ने 29 अप्रैल से सभी टैक्सी, एचआरटीसी और निजी बसों में कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सार्वजनिक स्थानों पर सफाई बनाए रखने और जैव कचरे के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने पर वाहन चालकों को ₹10,000 तक जुर्माना भरना होगा।

विस्तार:

सभी सार्वजनिक वाहनों में अनिवार्य हुआ 'कार बिन'

हिमाचल प्रदेश में अब टैक्सी, एचआरटीसी की बसें और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहन 'कार बिन' यानी छोटा डस्टबिन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो गया है। सरकार का उद्देश्य है कि सफर के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे को नियंत्रित तरीके से एकत्र कर उचित स्थानों पर फेंका जा सके।

Shimla Today News: बिना कूड़ेदान वाले वाहन नहीं होंगे पास

राज्य परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब वही वाहन पंजीकरण और फिटनेस पास पाएंगे, जिनमें डस्टबिन लगाए गए होंगे। आरटीओ और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) की टीम इस नियम को सख्ती से लागू करेंगी।

नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

अगर किसी वाहन में कार-बिन नहीं पाया गया, तो मालिक को ₹10,000 का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही, अगर कोई वाहन चालक सफर के दौरान जैविक कचरा इधर-उधर फेंकता है, तो ₹1,500 का अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा।

Shimla Today News: लक्ष्य: स्वच्छ हिमाचल, जिम्मेदार परिवहन

यह पहल स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर राज्य को साफ-सुथरा और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। साथ ही, यह यात्रियों को भी साफ-सफाई के प्रति जागरूक करेगा।

Chavi Sharma

Chavi Sharma

Chavi Sharma is a senior content writer at Hindustan Reality with over 13 years of experience in content creation, blogging, and digital storytelling. Passionate about accurate and impactful journalism, she now brings her expertise to news writing — covering the latest updates from Himachal Pradesh with clarity and responsibility.

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