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Mandi News Today : चेक बाउंस के अपराधी को 8 महीने की हुई जेल

Hindustan Reality
17 Oct 2024 6:19 AM IST
Mandi News Today : चेक बाउंस के अपराधी को 8 महीने की हुई जेल
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Mandi News Today | चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को न्यायालय ने आठ माह की साधारण जेल व 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा न कराने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। Mandi News Today निगोशिएबल […]

Mandi News Today | चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को न्यायालय ने आठ माह की साधारण जेल व 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा न कराने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। Mandi News Today निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का आरोप सिद्ध होने पर पधर तहसील के नगरेहड़ (उरला) निवासी चिंत राम पुत्र हरी राम को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या एक ने सजा सुनाई है।

न्यायालय में दर्ज शिकायत में दावा किया गया है कि सदर तहसील के संबल (पंडोह) निवासी शिव राम पुत्र इंदु राम से अच्छे संबंध होने के कारण आरोपी चिंत राम ने गवाह गुरदास चंद के सामने अपने परिवार के खर्च के लिए पांच लाख रुपये उधार लिए थे। शिकायतकर्ता को आरोपी से इस राशि का चेक मिला था।

आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण जब शिकायतकर्ता ने भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। इस मामले में शिकायतकर्ता ने अपने वकील की मदद से आरोपी को भुगतान की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा; फिर भी, जब आरोपी ने भुगतान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई। अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ने कानूनी दायित्व का निपटान करने के लिए एक चेक भेजा था, और चेक बाउंस हो गया। अदालत ने अपराधी को जेल की सजा और आर्थिक हर्जाना दिया।

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