Una News Today | चेक बाउंस मामले में दोषी को अंब कोर्ट ने छह माह की कराबास व 3.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंब कोर्ट नंबर एक न्यायाधीश निरंजन धौचक ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता नीरज सिंह जसवाल के अधिवक्ता अश्वनी अरोड़ा पुत्र बलकार सिंह जो कि गांव संघनेई, तहसील घनारी में रहते हैं, के अनुसार आरोपी ने मार्च 2014 में कार खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये उधार लिए थे। Una News Today जब उससे पैसे मांगे गए तो उसने शिकायतकर्ता को गगरेट स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का 2.5 लाख रुपये का चेक दिया।
बैंक ने चेक वापस करते हुए मेमो दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा पैसे जमा करवाने के बाद खाते में कम पैसे हैं। शिकायत शुरू करने से पहले शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस दिया, लेकिन नोटिस के बावजूद आरोपी ने पैसे वापस नहीं किए। इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के आधार पर अनिल कुमार निवासी जोल सप्पड़, तहसील नईदून, जिला हमीरपुर को छह माह की कैद और तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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