Himachal Jobs: हिमाचल सरकार ने ग्रुप C और D पदों के लिए नई नियमावली की घोषणा, जानिये मासिक वेतन और अन्य शर्तें

Update: 2025-04-27 14:09 GMT

Himachal Jobs | हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, प्रदेश वित् आयोग के अध्य्क्ष और पदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के कार्यालयों में को-टर्मिनस के तहत सृजित/ भरे हुए ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए नए ढंग से नियमावली को जारी किया है. Himachal Jobs इस नियमावली के अनुसार वरिष्ठ सलाहकार और ग्रुप C के सलाहकार पदों पर नियुक्तियां सिर्फ संबंधित गणमान्य व्यक्तियों की विशेष शिफारिश के आधार पर होंगी. नियुक्ति से पहले पदधारी को किसी सरकारी या पंजीकृत चिकित्स्क से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा.

जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा उसकी नियुक्ति पूरे तरिके से अस्थाई तोर पर होगी और उसका कार्य करने का समय संबंधित गणमान्य व्यक्ति के कार्यकाल के साथ स्वत: खत्म मन जायेगा. अगर व्यक्ति के काम में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो उसकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है. नियंत्रण प्राधिकारी की अनुमति के बिना ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति होने पर सेवा को समाप्त मन जायेगा. इन पदों का पदनाम वरिष्ठ परामर्शदाता या परामर्शदाता रखा जायेगा. 

कितनी होगी मासिक आय और कुछ अन्य शर्तें - Himachal Jobs

ग्रुप C के पदों पर को-टर्मिनस आधार पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति को 12वी कक्षा ये उसके समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है. उमीदवार के पास कंप्यूटर पर अंग्रेजी लिखने में काम से काम 30 शब्द प्रति मिनट और इसके साथ ही हिंदी में 25 शब्द कम से कम 1 मिनट में पूरे करने की गति होनी चाहिए. उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में एक महीने में 25 हजार रुपए और परामर्शदाता को 20 हजार रुपए प्रति माह तय किया गया है.

इसी तरह ग्रुप डी पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को वित् विभाग द्वारा संशोधित की गयी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत 10,500 रुपए प्रति माह का निश्चित पारिश्रमिक तय किया गया है. मातृत्व अवकाश सिर्फ नियमानुसार प्रदान किया जायेगा. इसके साथ ही अन्य शर्तें भी लागु होंगी.

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