HP News Today 29 अप्रैल से पहले गाड़ी में पूरा करें यह जरूरी काम, वरना कटेगा चालान
हिमाचल प्रदेश में वाहन चालकों के लिए नया नियम, तय समय पर निपटाएं काम वरना भरना पड़ेगा जुर्माना;
HP News Today वाहन मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश में सभी वाहन मालिकों को 29 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाण पत्र अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों के दस्तावेज अपडेट नहीं होंगे, उनका सीधे मौके पर चालान काटा जाएगा।
क्यों जरूरी है ये अपडेट?
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बढ़ते प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट और PUC प्रमाण पत्र के वाहन सड़कों पर पाए जाने पर चालान के साथ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कहां करवा सकते हैं दस्तावेज अपडेट?
वाहन मालिक नजदीकी आरटीओ कार्यालय या अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों में जाकर अपनी गाड़ी की जांच करवा सकते हैं और नया प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कई जगह ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध करवाई गई है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।
जागरूकता अभियान भी शुरू
परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि वाहन चालक समय रहते अपने कागजात पूरे कर सकें और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें।