Traffic Horn Rules India: अब 'पां-पां, पीं-पीं' नहीं, मधुर संगीत होंगे गाड़ियों के हॉर्न

केंद्र सरकार लाने जा रही है नया कानून, भारतीय शास्त्रीय वाद्ययंत्रों की ध्वनि होगी इस्तेमाल;

Update: 2025-04-23 10:46 GMT

Traffic Horn Rules India: अब सडक़ों पर तेज और कर्कश हॉर्नों का शोर नहीं गूंजेगा। केंद्र सरकार एक ऐसा नया नियम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत वाहनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत वाले मधुर हॉर्न का उपयोग अनिवार्य किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि इस नए कानून के तहत गाड़ियों में तबला, बांसुरी, शहनाई जैसे वाद्ययंत्रों की ध्वनि सुनाई देगी।

अब नहीं सुनाई देंगे कर्कश हॉर्न

ट्रैफिक में फंसे होने पर आपने अक्सर तेज़, तीखे और असहनीय हॉर्न की आवाज़ें सुनी होंगी — जैसे 'पां-पां', 'पीं-पीं' या बॉलीवुड गानों की धुनें। यह नजारा अब आम हो गया है, खासकर भारी वाहन जैसे ट्रक और बसों में तो ऐसे गीतमय हॉर्न बहुत आम हैं। वहीं, कुछ कार और बाइक मालिक भी अपनी गाड़ियों में बेहद तेज़ और असामान्य हॉर्न लगवा रहे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और राहगीर परेशान होते हैं।

Traffic Horn Rules India: सरकार की योजना: मधुर ध्वनियों वाले हॉर्न

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में यह कहा कि सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है, जिससे सभी वाहनों के हॉर्न में भारतीय शास्त्रीय वाद्ययंत्रों की धुनें ही बजें। शहनाई, तबला, बांसुरी, वायलिन और हारमोनियम जैसी मधुर ध्वनियों को हॉर्न के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यह अनुभव शांति देने वाला हो, न कि चौंकाने वाला।

नया नियम: सख्त प्रावधान संभव

गौरतलब है कि वर्तमान में सेंट्रल व्हीकल एक्ट 1989 के तहत वाहनों में केवल इलेक्ट्रिक हॉर्न ही मान्य हैं। प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न लगवाने पर जुर्माना लग सकता है। अब, सरकार इसे और आगे बढ़ाकर एक ऐसे नियम की ओर बढ़ रही है, जिससे केवल निर्धारित मधुर हॉर्न ही मान्य होंगे और बाकी सभी पर रोक होगी।

Traffic Horn Rules India: भारत का वाहन बाज़ार तेजी से बढ़ता हुआ

भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। ऐसे में सड़क पर शोर-शराबे को कम करना और वातावरण को संतुलित बनाए रखना जरूरी हो गया है। यह प्रस्तावित बदलाव उसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

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