Himachal Latest News Today: BPL सूची में नाम जुड़वाने के लिए झूठ बोलने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Himachal Latest News Today | हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार आवेदनकर्ताओं को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
विस्तार:
राज्य में पहली अप्रैल से बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इस बार सरकार ने प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बना दिया है। अगर कोई आवेदक फर्जी शपथ पत्र देता है, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इच्छुक पात्र परिवार 30 अप्रैल तक अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन जमा कर सकते हैं।
एसडीएम को 15 अप्रैल तक एक त्रिसदस्यीय सत्यापन समिति गठित करनी है जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता होंगे। यह समिति आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच करेगी। जांच के बाद 15 जून तक सूची को पंचायत के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे जुलाई में ग्रामसभा की बैठक में इन मामलों पर पारदर्शी चर्चा हो सके। पूरी प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी की जानी है।
अब प्रधान नहीं कर सकेंगे मनमानी: Himachal Latest News Today
पहले बीपीएल सूची ग्रामसभा की बैठक में ही तैयार हो जाती थी, जिससे प्रधानों पर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। अब सरकार ने प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। प्रधानों की सीधी दखलअंदाजी अब नहीं चलेगी।
पहले से सूची में शामिल परिवारों को भी फिर से देना होगा आवेदन
जो परिवार पहले से बीपीएल सूची में हैं, उन्हें भी फिर से आवेदन करना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए ताकि सही मायनों में पात्र परिवारों का ही चयन हो। यदि कोई अपात्र पाया गया तो उसे सूची से बाहर कर दिया जाएगा। आवेदन के साथ परिवार के मुखिया से सादे कागज पर शपथ और घोषणा पत्र लिया जाएगा। अगर यह झूठा साबित होता है तो बीएनएस के तहत आपराधिक मामला दर्ज होगा।
बीपीएल कोटे में कितने नए नाम जुड़ सकते हैं Himachal Latest News Today
केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बीपीएल सूची का कोटा तय किया है – 2,82,370 परिवार। वर्तमान में 2,66,304 परिवार पहले से सूची में हैं, इसलिए 16,066 नए परिवारों को अभी जोड़ा जा सकता है।
आवेदन के साथ शपथ पत्र में देनी होंगी ये जानकारियां
● परिवार के पास पक्का मकान नहीं है।
● कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है।
● कुल वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं है।
● एक हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं है।
● कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/निजी नौकरी में नहीं है।
कौन होंगे बीपीएल सूची में शामिल: Himachal Latest News Today
● जिन परिवारों में केवल अनाथ बच्चे (18 वर्ष से कम) हैं।
● जिन परिवारों में केवल वृद्ध सदस्य (59 वर्ष से अधिक) हैं और कोई व्यस्क सदस्य नहीं है।
● महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें कोई पुरुष व्यस्क सदस्य न हो (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित/परित्यक्त)।
● जिनके मुखिया 50% से अधिक विकलांग हैं।
● जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार लिया हो।
● जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों (जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि)।
कौन होंगे सूची से बाहर:
● जिनके पास पक्का मकान है।
● जो आयकर भरते हैं।
● जिनकी सालाना आय 50,000 रुपये से ज्यादा है।
● जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है।
● जिनका कोई सदस्य सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत है।