Himachal News Today: बीपीएल सूची में शामिल होने का मौका, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
सादे कागज पर करें आवेदन, पंचायत सचिव के पास जमा करना अनिवार्य;
सार
Himachal News Today: राज्य के पात्र परिवार अब 30 अप्रैल तक बीपीएल (BPL) सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पंचायत सचिव के पास सादे कागज पर शपथ पत्र और घोषणा पत्र के साथ देना होगा। इसके बाद जुलाई में होने वाली ग्राम सभा में चयनित परिवारों की अंतिम सूची पर निर्णय लिया जाएगा। इस बार बीपीएल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नया तरीका अपनाया गया है।
बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल
हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में नाम शामिल करवाने के इच्छुक पात्र परिवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पंचायत सचिव को सादे कागज पर शपथ पत्र और घोषणा-पत्र के साथ देना होगा। इस बार बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा।
Himachal News Today: वार्षिक आय 50 हजार से कम वाले परिवार करें आवेदन
ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, वे पात्रता के आधार पर इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बीपीएल चयन के लिए प्रत्येक पंचायत में एसडीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये समिति आवेदनों की जांच और सत्यापन करेगी।
जुलाई में ग्राम सभा में होगा चयन, 15 अक्टूबर तक पूरी होगी प्रक्रिया
जुलाई में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी ढंग से चर्चा के बाद बीपीएल सूची में नाम शामिल किए जाएंगे। पूरी चयन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार द्वारा बीपीएल मापदंडों में किए गए हालिया बदलावों के कारण इस बार प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई है।
Himachal News Today: बदले मापदंड, इन परिवारों को मिलेगा प्राथमिकता
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल चयन के लिए तय किए गए नए मापदंड इस प्रकार हैं:
- जिन परिवारों में 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हों।
- ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हों और कोई व्यस्क (18-59 वर्ष) सदस्य न हो।
- जिन परिवारों की मुखिया महिला हो और परिवार में कोई भी व्यस्क पुरुष न हो – जैसे विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं।
- जिन परिवारों का मुखिया 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हो।